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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा कब्जा

5 वर्ष पहले
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शिवपुरी|शहर के मध्य में स्थित कमलागंज क्षेत्र में लक्ष्मीनिवास के सामने तकिये की जमीन पर हाईकोर्ट और तहसीलदार के आदेश की धड़ल्ले से अवमानना करते हुए विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया गया।केस हाई कोर्ट में चला जीतने के बाद भी कब्जा नहीं हट पाया तो व्यथित होकर आवेदक शांतिदेवी प|ी भगवानदास अग्रवाल और दमयंती देवी शिवहरे ने तहसीलदार मिश्रा के यहां आवेदन देकर विवादित जमीन पर बनी बाउंड्रीवाल को हटाने की मांग की ।जिसे स्वीकारते हुए तहसीलदार ने बाउंड्रीवाल हटाने के आदेश दिए। अपने फैसले में तहसीलदार ने लिखा कि उच्च न्यायालय और तहसीलदार के फैसले के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन तहसीलदार के फैसले के तीन दिन बाद भी उनके आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ और बाउंड्रीवाल यथावत बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार तकिये की विवादित जमीन के सर्वे नंबर 579,80,81,87,88,89,90,91 और 592 कुल किता 10 रकवा 0.569 पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए थे। तहसीलदार ने भी नामांतरण में स्पष्ट किया था,कि क्रेता नीतेश गोयल पुत्र शिवशंकर गोयल का नामांतरण केवल राजस्व अभिलेख अद्यतन की प्रक्रिया मात्र है।

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