- Hindi News
- बिजली उपभोक्ता को ब्याज राशि पर मिलेगा 50 प्रतिशत का लाभ
बिजली उपभोक्ता को ब्याज राशि पर मिलेगा 50 प्रतिशत का लाभ
लोक अदालत 13 दिसंबर को। धारा 135, 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरण में भी मिलेगी राहत
भास्करसंवाददाता|शिवपुरी
13दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135, 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके (प्री-लिटिगेशन के स्तर पर) प्रकरणों का निराकरण होगा। इसके अलावा धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
बिजली कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि ऐसे समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किता तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक प्रकरणों में कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश (धारा 126 के अंतर्गत) जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाली ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इसी प्रकार न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।