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22 खण्डपीठों में 7 हजार प्रकरणों की होगी सुनवाई

7 वर्ष पहले
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लोक अदालत आज, नगर पालिका के संपत्तिकर और बिजली बिल के मामले भी सुलझाए जाएंगे।

भास्करसंवाददाता| शिवपुरी

जिलान्यायालय परिसर में शनिवार 13 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालत के आयोजन के लिए सिविल न्यायालय की 22 खंडपीठों का गठन किया गया है। इन खंडपीठों में आपसी सहमति के आधार पर 7 हजार प्रकरण रखे जाएंगे। पिछले कई दिनों से इस लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां चल रहीं थी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।

ब्लॉकस्तर पर भी बनी है खंडपीठ: जिलामुख्यालय के अलावा कोलारस, पोहरी, करैरा, पिछोर, खनियांधाना में भी लोक अदालत के लिए कुल 71 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिनमें विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई आपसी सहमति के आधार पर की जाएगी। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ ऐसे विवाद जिनके संबंध में कहीं किसी न्यायालय में मामला पेश नहीं हैं अर्थात प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों की संख्या एक लाख के करीब है।

> बैंक देनदारियों के मामले सुलझाए जाएंगे।

> बीएसएनएल की बकाया राशि और बिजली चोरी के प्रकरणों की भी सुनवाई होगी।

> वैवाहिक और पारिवारिक बंटवारे का विवाद भी सुलझाए जाएंगे।

> विभिन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो समरी प्रकृति के हैं जैसे पुलिस एक्ट, मोटर यान अधिनियम, एक्साइज मामलों का भी निपटारा होगा।

प्रकरण निपटारे के लिए आज भी सकते हैं

^जिन्हेंअपने प्रकरण लोक अदालत में सुलटाने हों, तो वह शनिवार को भी सकते हैं। लोक अदालत के लिए कुल 71 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें सिविल न्यायालय के लिए 22 खंडपीठ बनाई गई हैं। सिविल प्रकरण करीब 7 हजार हैं और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की संख्या एक लाख के करीब है। जिनको निराकरण के लिए रखा जाएगा। प्रदीपठाकुर, जिलाविधिक साक्षरता अधिकारी, शिवपुरी

इन मामलों का होगा समझौता