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शिवपुरी जलावर्धन योजना मामले में केंद्र को नोटिस

6 वर्ष पहले
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कोर्टके आदेश के बाद भी शिवपुरी जलावर्धन योजना का क्रियान्वयन नहीं होने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस एमसी गर्ग जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच ने बुधवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित ठेकेदार को नाेटिस जारी किए हैं। साथ ही असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विवेक खेड़कर को निर्देशित किया है कि वह इस संबंध में केंद्र सरकार से आवश्यक जानकारी लें। शासन की ओर से अधिवक्ता राघवेंद्र दीक्षित ने तर्क रखा कि जलावर्धन योजना के तहत माधव नेशनल पार्क क्षेत्र से 470 पेड़ हटाने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ज्ञात हो कि शिवपुरी में जलावर्धन योजना के संबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश दिए थेे कि उक्त योजना के संबंध में कलेक्टर, सीएमओ माधव नेशनल पार्क के डायरेक्टर की एक कमेटी बनाई जाए। उसकी देखरेख में जलावर्धन योजना का क्रियान्वयन किया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन ने पैरवी की।