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दो सड़क दुर्घटनाओं में परिजनों को मिला 31 लाख का मुआवजा

7 वर्ष पहले
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बिजली चोरी के आरोपी को दो साल की सजा

कन्नौद. बिजलीचाेरी करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने दो साल की कैद अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) कन्नौद के न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने मोहन पिता हरि प्रजापत निवासी ग्राम रतवाय तहसील कन्नौद को बिजली चोरी का आरोप सिद्ध होने पर (विद्युत अधि. 2003 की धारा 135(1) के तहत) 2 वर्ष का कारावास एवं 3312 रु. के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मोहन पर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा 23 जुलाई 2010 को निम्न दाब लाइन से सीधे हेकड़ी डालकर बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था। परिवादी की ओर से पैरवी एडव्होकेट राजेश व्यास ने की।

भास्कर संवाददाता. सोनकच्छ

सड़क दुर्घटना से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने बीमा कंपनी के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए परिजनों को 31 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए। राशि पर आवेदकों को 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाया।

वकील राजेश सिंह सोलंकी के अनुसार रविकुमार पिता उमराव सिंह निवासी चौबाराधीरा की इंदौर-भोपाल मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की प|ी, पुत्र माता-पिता ने क्षतिपूर्ति प्रतिकर के लिए न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण करते हुए मृतक के परिजनों के हित में 19.50 लाख रुपए का अवार्ड बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित किया। राशि पर आवेदक गणों को 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाया गया। वहीं दूसरे मामले में इंदौर-भोपाल मार्ग पर बिजासन मंदिर के सामने गजराजसिंह एवं कमल सिंह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्षतिपूर्ति के लिए मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, जिसका निराकरण करते हुए न्यायालय ने आवेदक गणों के हित में 11 लाख रुपए का अवार्ड बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित किया गया। अवार्ड राशि पर आवेदन दिनांक राशि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया गया।

राशि पर आवेदकों को 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाया गया

कोर्ट का फैसला |