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टीकमगढ़ जिला पंचायत का ओबीसी आरक्षण निरस्त

7 वर्ष पहले
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टीकमगढ़ जिला पंचायत का ओबीसी आरक्षण निरस्त

सागर|टीकमगढ़जिला पंचायत में पिछले दिनों हुए वार्ड स्तर के ओबीसी अारक्षण को कमिश्नर आरके माथुर ने निरस्त कर दिया है। कमिश्नर ने यह कार्रवाई इस आरक्षण के खिलाफ आई एक अपील के बाद की है।

इस बारे में अपीलार्थी अनिलकुमार बिदुआ निवासी गांव सुनवाहा, जिला टीकमगढ़ के वकील राजेंद्र पटैरिया ने बताया कि कलेक्टर द्वारा पिछले महीने किए आरक्षण को गलत आधार पर तय किया था। उन्होंने अपने आरक्षण का आधार वर्ष 1994 1999 के चुनाव पूर्व आरक्षण को बनाया। जबकि उस समय जिले में मात्र 14 वार्ड थे। वर्ष 2001 में इन वार्ड की संख्या बढ़कर 18 हो गई। इसलिए कलेक्टर को नए सिरे से आरक्षण करना था। जो नहीं किया गया। पटैरिया के अनुसार कमिश्नर ने आदेश दिया है कि इस त्रुटि को सुधारा जाए। वर्ष 2004 में हुए निर्वाचन कार्य को आधार मानते हुए आरक्षण की कार्रवाई की जाए। चूंकि पिछले चुनावों में 1, 2, 4 अौर 16 कभी भी ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुए।

इसलिए इन्हें ओबीसी के लिए आरक्षित करते हुए पांचवे वार्ड को लाटरी से निकाला जाए। इसके लिए वार्ड क्रमांक 3, 2, 12, 14 एवं 17 में से लाटरी निकाली जाए। कमिश्नर माथुर के अनुसार कलेक्टर टीकमगढ़ को यह कार्य चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पूरा करना होगा।