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वैट रिटर्न में देरी पर अब कम पेनल्टी

7 वर्ष पहले
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राज्यसरकार ने वैट एक्ट में संशोधन किया है। तिमाही रिटर्न में देरी पर अब 30 दिन तक 50 रुपए रोज पेनल्टी लगेगी लेकिन 31वें दिन के बाद हर दिन एक हजार रुपए रोज पेनल्टी लगेगी। टैक्स रिटर्न भरने में 79 दिन या अधिक देरी होने पर विभाग अधिकतम पेनल्टी 50 हजार रुपए लगा सकेगा।

यह जानकारी रविवार को न्यू रोड स्थित बालाजी पैलेस में कर सलाहकार दीपक पुरोहित ने दी। वे कर सलाहकार परिषद की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सभी कर सलाहकारों ने इस संशोधन को मामूली बताया और विरोध किया। दिलीप पाटनी एवं गोपाल काकानी ने भी जानकारी दी। अध्यक्षता अध्यक्ष अरविंद मेहता ने की।

झाबुआके भी सीए शामिल-बैठक मेंरतलाम, झाबुआ के सीए और कर सलाहकार शामिल हुए। संदीप मूणत, निखिल काकानी, रवि शंकर गुप्ता, के. के. पाठक, जितेंद्र कासवां, पुष्पराज छजलाणी, योगेश धारिया, गोपाल काकानी, सुरेश गुप्ता, अनिल परवाल, रजनीश जैन, अमित शर्मा आदि उपस्थित थे। संचालन सचिव राकेश भटेवरा ने किया।

हरतीन महीने में रिटर्न-व्यापारियों कोहर तीन महीने में तीन रिटर्न भरना होते हैं। इसमें वैट, प्रवेश कर और केंद्रीय विक्रय कर शामिल हैं। देर होने पर पेनल्टी चुकानी होती है।

बैठक में उपस्थित कर सलाहकार। इनसेट-बैठक को संबोधित करते दीपक पुरोहित।