छेड़छाड़ करने वाले को दो साल कारावास
अंबोदियामें चक्की पर गेहूं पिसाने आई एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को न्यायालय ने दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश एम.एस. चंद्रावत ने अभियुक्त रामप्रसाद पिता भरतलाल (25) नि. अंबोदिया पर न्यायालय ने दो धाराओं में तीन हजार रुपए जुर्माना भी किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रकाशराव पंवार ने की।
अभियोजन के अनुसार युवती के माता-पिता इलाज के लिए वडोदरा (गुजरात) गए थे। 4 जुलाई 2013 को वह चक्की पर गेहूं पिसाने गई। गेहूं तुलवाकर रख रही थी तब रामप्रसाद ने उसका हाथ पकड़कर कहा मुझसे दोस्ती कर ले। युवती हाथ छुड़ाकर भाग गई। इसके बाद रामप्रसाद ने उसके घर के चक्कर भी लगाए। 18 जुलाई 13 को माता-पिता घर लौटे तो युवती ने घटना की जानकारी दी। पिता के साथ 19 जुलाई को बिलपांक थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।