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बाइक से टक्कर मारने वाले को सजा व जुर्माना

5 वर्ष पहले
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रतलाम | सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर लगने पर कोर्ट ने आरोपी बाइक चालक को कोर्ट उठने तक सजा सुनाई। आरोपी चालक पर तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। एडीपीओ सिमी र|म ने बताया 10 अप्रैल 2012 को अमृत सागर तालाब के पास सड़क किनारे खड़े मजदूर बहादुर को दीनदयाल नगर की तरफ से बगैर नंबर की बाइक से आ रहे राजू वसुनिया ने टक्कर मार दी थी। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण बहादुर को बाएं पैर की पिंडली पर चोट लगी। महेश मेड़ा और नाथू पारगी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। माणकचौक पुलिस ने आरोपी चालक राजू वसुनिया के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश रंजीता सोलंकी ने शुक्रवार को फैसले में लापरवाही से बाइक चलाने पर कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 100 रुपए जुर्माना किया। टक्कर से घायल होने पर 500, लाइसेंस नहीं होने पर 100, बीमा नहीं होने पर 300 व बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया।

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