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संपत्तिकर जमा कराएं, छूट पाएं

7 वर्ष पहले
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आपनेअब तक इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो 13 दिसंबर को लोक अदालत में इसे जमा करा सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पांच फीसदी पेनल्टी नहीं देनी होगी। पिछले सालों के बकाया टैक्स में भी पेनल्टी की 25 से 100 फीसदी राशि कम होगी।

नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। निगम ने सभी अफसरों की वार्ड वार ड्यूटी लगाई है। निगम के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में 31 अक्टूबर के बाद टैक्स जमा करने वालों पर पांच फीसदी पेनल्टी लग रही थी। लोक अदालत में टैक्स जमा करने पर इससे छूट दी जाएगी। बीते सालों के टैक्स पर 15 फीसदी पेनल्टी है। 50 हजार रुपए तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की पेनल्टी में 100 फीसदी, 50 हजार से एक लाख तक 50 फीसदी और इससे ज्यादा बकाया पेनल्टी होने पर 25 फीसदी छूट मिलेगी।

होगीसुनवाई- लोकअदालत में सिविल क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। संपत्ति कर, बिजली चोरी के मामले सुने जाएंगे। प्रीलिटिगेशन, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव संबंधी मामलों का निराकरण होगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी फारुख अहमद सिद्दीकी ने बताया प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा हो सकेगा। लोक अदालत में सिविल, क्रिमिनल, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस को-ऑपरेटिव सोसायटी से संबंधित मामलों का निराकरण भी होगा।

लाज संचालक को नोटिस

लोकअदालत में सुनवाई वाले मामलों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक मामले शामिल करने के लिए सोमवार को 46 बेंच का गठन किया है। संपत्ति कर और जल कर मिलाकर 20 लाख से अधिक बकाया वाले ज्योति लाज संचालक को सोमवार को नोटिस जारी किया।

जलकर में नहीं छूट नहीं

निगमने प्रॉपर्टी टैक्स की भांति जल कर की पेनल्टी में भी छूट की अनुमति शासन से मांगी थी। शासन से अनुमति नहीं मिलने से लोक अदालत में जल कर बकायादारों के प्रकरण नहीं निपटाए जा सकेंगे।