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बिना अनुमति शोर मचाया तो जाना पड़ सकता है जेल
दोमहीने तक अगर किसी ने लाउड स्पीकर, डीजे या अन्य साधनों से शोर मचाया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।
बिना अनुमति सड़क पर जुलूस, बरात या प्रदर्शन कर ट्रैफिक जाम करने वाले भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। ये आदेश मंगलवार को एसडीएम सुनील कुमार झा ने जारी किए। उन्होंने लाउड स्पीकर से शांति भंग करने, गलत पार्किंग या जुलूस-बरात से ट्रैफिक जाम करने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर धारा 144 के उल्लंघन में एसडीएम जुर्माना या कारावास की सजा तय करेंगे।
येव्यवस्था क्यों जरूरी-मार्च मेंस्कूल-कॉलेज की परीक्षाएं शुरू होंगी। लाउड स्पीकर या डीजे के शोर से पढ़ाई में व्यवधान होता है। ट्रैफिक जाम से भी लोगों को परेशान होना पड़ता है।
कार्रवाई से बचने के लिए ये करें
{ध्वनिविस्तारक के उपयोग की अनुमति लें।
{मांगलिक भवन संचालक आयोजक गलत पार्किंग के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। बचने के लिए गार्ड या अन्य कर्मचारी गेट पर लगाएं।
{लाउड स्पीकर या डीजे के उपयोग के वक्त निर्धारित ध्वनि सीमा 55 डेसीबल के माप दण्ड का पालन जरूरी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।