हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
हत्याके मामले में एक युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास अवैध हथियार रखने पर एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
ईश्वरनगर निवासी तेजपाल के रामरहीमनगर की विष्णुबाई से प्रेम संबंध थे। 20 दिसंबर 2010 को सुबह 11 बजे विष्णुबाई के घर से तेजपाल अपने घर खाना खाने जा रहा था। इमरान ने राम-रहीमनगर में तेजपाल को रोका और विष्णुबाई से संबंध खत्म करने का कहा। वह महिला से संबंध बनाना चाहता था। तेजपाल ने मना किया तो इमरान ने तलवार से उस पर चार-पांच वार किए। तेजपाल ने तलवार पकड़ ली। इमरान ने तलवार खींची तो उसकी अंगुलियां कट गई। विष्णुबाई तेजपाल को ऑटो में जिला अस्पताल ले गई। जहां से गंभीर हालत में उसे इंदौर रैफर कर दिया। इंदौर में 27 दिसंबर को तेजपाल की मौत हो गई। िवशेष न्यायाधीश बी.सी. मलैया ने गुरुवार को इमरान पिता आशिक (32) निवासी ईश्वरनगर को सजा सुनाई। अिभयोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अिभयोजक अक्षय पाटीदार ने की।