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जानलेवा हमले के अभियुक्तों को तीन साल का कारावास
जानलेवाहमले के दो अभियुक्तों को कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। तीसरा अभियुक्त नाबालिग है। उसके खिलाफ प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
लोक अभियोजक सुभाष जैन ने बताया अभियुक्त शाहिद उर्फ चुन्नू उर्फ सईद पिता रमजानी एवं मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ पिता मोहम्मद रफीक निवासी नयापुरा हाटरोड को सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश शर्मा ने जानलेवा हमले के आरोप में तीन-तीन महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दो-दो हजार रुपए जुर्माना किया। गाली-गलौज के आरोप में दो-दो माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपील अवधि पश्चात जुर्माना राशि में से तीन हजार रुपए फरियादी को भुगतान करने के आदेश भी दिए।
अभियोजन के अनुसार कुरैशी मंडी में शाकिर पिता अब्दुल गफ्फार (28) निवासी हाटरोड की दुकान पर काम करने वाले शेरू के साथ 6 नवंबर 10 की रात 10 बजे शाहिद ने मारपीट की। शेरू रोता हुआ दुकान पहुंचा और शाकिर को बताया। उसके पीछे शाहिद, मोहम्मद यूसुफ और आरोपी किशोर पहुंचे। शाकिर ने मारने का कारण पूछा तो आरोपियों ने गाली-गलौज की। शाहिद ने शाकिर के सिर पर तलवार मार दी। नीचे गिरने पर यूसुफ और आरोपी किशोर ने लात-घूंसों से मारपीट की।