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डीबीटीएल से जोड़ने का जिम्मा एजेंसी का, नहीं जोड़ सके तो एजेंसी निरस्त

6 वर्ष पहले
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- एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आदेश
- आखिरी तारीख 15 फरवरी


रतलाम। गैस एजेंसियों को हर ग्राहक को डीबीटीएल से जोड़ना जरूरी है। ग्राहक योजना से नहीं जुड़ पाए तो एजेंसियों को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी निरस्त भी हो सकती है।

यह आदेश एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलपीजी मुंबई ए. एन. झा ने गुरुवार को जारी किया। गैस कंपनियों ने एजेंसियों को आदेश भेजे हैं। आदेश इंडेन, एचपी, बीपीसीएल पर लागू रहेंगे। इसका पालन कराने का जिम्मा कोऑर्डिनेटर को सौंपा है। कोऑर्डिनेटर को रोज समीक्षा करना होगी और रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भेजना होगी। जो एजेंसी पीछे रहेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ब्लॉकहो जाएगा कनेक्शन-डीबीटीएल सेजुड़ने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। अब तक 62 फीसदी उपभोक्ताजुड़ चुके हैं। 15 फरवरी बाद एजेंसियां कनेक्शन ब्लॉक करना शुरू कर देंगी।

फोन कर बुलाओ, नहीं आए तो ग्राहक के घर आदमी भेजो : कोऑडिनेटर अतुल मोटघरे ने बताया एजेंसियों को ग्राहकों को योजना से जोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें आदेश दिए हैं ग्राहकों को फोन कर बुलाओ। फॉर्म भी एजेंसी कर्मचारी भरेंगे। ग्राहक के घर कर्मचारी भेजे जाएंगे। जो एजेंसी सहयोग नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी निरस्त भी की जा सकती है।