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डॉ. दीप व्यास का पंजीयन तीन माह के लिए निलंबित
आंख का ऑपरेशन करने के बाद मरीज को चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. दीप व्यास का पंजीयन तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया। कौंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. सुबोध मिश्रा ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। डॉ. व्यास ने कहा ऑपरेशन के बाद इलाज के लिए मरीज उनके क्लीनिक पर नहीं आया। फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश शासन को अपील करेंगे।
दीनदयाल नगर निवासी बृजेश त्रिवेदी ने बताया 5 मार्च 2009 को पिता द्वारका प्रसाद त्रिवेदी और दो अन्य मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉ. दीप व्यास ने उनके क्लीनिक पर किया था। तीनों मरीजों के ऑपरेशन विफल हुए। संक्रमण के कारण पिता की बायीं आंख का ऑपरेशन 8 मार्च 2009 को अन्य डॉक्टर से करवाया। ऑपरेशन विफल होने पर अन्य मरीज नरेंद्र मंगल ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया जहां से डॉ. व्यास के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि भुगतान के आदेश हुए। पुत्र बृजेश ने बताया पिता का निधन 23 अगस्त 2013 को हो गया। 30 नवंबर 2011 को उन्होंने कलेक्टर मुख्यमंत्री तथा मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को शिकायत की। 5 फरवरी 2013 को डॉ. व्यास ने मेडिकल कौंसिल के सामने अपना पक्ष रखा। 4 मार्च 2014 को महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभिमत लिया। कौंसिल ने डॉ. व्यास को ऑपरेशन के बाद उपचार की सलाह न देते हुए मरीज को मझधार में छोड़ने, दंत चिकित्सक के नाम पर रजिस्टर्ड ऑपरेशन थिएटर में शल्य चिकित्सा करने का दोषी पाते हुए तीन माह के लिए पंजीयन निलंबित करने के आदेश दिए। कौंसिल ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्णय से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।