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लाइसेंस एक साल का 11 महीने बाद रिन्यू क्यों

7 वर्ष पहले
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खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में विसंगति को लेकर व्यापारी एकजुट हो गए हैं। शनिवार शाम धानमंडी स्थित दि ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में बैठक हुई। इसमें लाइसेंस नवीनीकरण की विसंगति पर विरोध जताया गया। क्रमबद्ध आंदोलन का निर्णय भी लिया। जल्द ही कलेक्टर डॉ. संजय गोयल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद विधायक और फिर सांसद से मिलेंगे। अधिनियम में खाने-पीने की सामग्री बेचने वालों को लाइसेंस लेना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा विभाग लाइसेंस तो एक साल के लिए दे रहा है,पर नवीनीकरण 11 माह बाद कराना जरूरी है नहीं तो 100 रुपए के मान से पेनल्टी लगेगी। व्यापारियों की इसकी जानकारी अब मिली है। इससे वे विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है जब लाइसेंस एक साल के लिए दिया जा रहा है तो 11 महीने बाद नवीनीकरण क्यों जरूरी है।

इन्होंने किया संबोधित

संयुक्तव्यापारी संघ के मनोज झालानी, गोविंद अग्रवाल, दि ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के सुरेंद्र चत्तर, अनिल गादिया, विपिन पोरवाल, विपिन खिलौसिया, सुरेंद्र सुरेका, महेश शर्मा, रमेश अग्रवाल, संजय पारख आदि।

येकेंद्र का नियम है

वरिष्ठखाद्य सुरक्षा अधिकारी बी.एस. जामोद ने बताया ये केंद्र का नियम है। वेबसाइट पर जानकारी है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

बैठक में अधिनियम को लेकर चर्चा करते व्यापारी।