रतलाम। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अब पंच प्रत्याशियों को भी नो-ड्यूज देना होगा। नहीं तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए अब तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच को ही नो-ड्यूज देना पड़ता था। अब पंच चुनाव लड़ने वालों को भी नो-ड्यूज सटिर्फिकेट देना होगा। जपं सीईओ पंकज जैन ने बताया पंचों पर कुछ बकाया है या नहीं, इसे लेकर नो-ड्यूज सटिर्फिकेट अनिवार्य कर दिया है।
विभागों की होगी कमाई-नो ड्यूजप्रमाण पत्रों से पंचायतों, बिजली कंपनी और राजस्व विभाग की अच्छी कमाई होगी। किसी भी व्यक्ति को तभी नो-ड्यूज मिलेगा जब उस पर कोई बकाया नहीं होगा। बकाया चुकाने से विभागों को भी आय होगी।
यहांसे लेना होगा नो-ड्यूज- प्रत्याशियोंको ग्राम पंचायत, बिजली कंपनी और राजस्व विभाग से नो-ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा।