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कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं हुई झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई

5 वर्ष पहले
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जिले में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने 19 जनवरी को जनसुनवाई में सीएमएचओ डॉॅ. वंदना खरे व शहर एसडीएम सुनील झा को संयुक्त दिए थे। इसके 39 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई के मामले में सीएमएचओ से लेकर उनके अधीनस्थ तक सभी जानकारी देने के नाम पर केवल प्रोसीजर ही बता रहे हैं। जानकारी मांगे जाने पर सभी बगलें झांकने लगते हैं अथवा काम के दबाव का राग अलापने लगते हैं।

19 जनवरी को जनसुनवाई में अशोक नगर में रहने वाली राबिया पति अब्दुल मजीद की बेटी के स्थायी रूप से अपंग होने का मामला आया था। इसमें बताया गया था कि राबिया ने 10 साल की बेटी जैनब का पैर फ्रेक्चर होने पर डाट की पुल क्षेत्र में झाड़-फूंक करने वाले नीम-हकीम हिफ्जुर्रहमान से दो माह इलाज कराया था। बाद में पता चला राबिया स्थायी अपंग हो गई। उसकी हड्डी गलत जुड़ गई थी और मांसपेशियों में भी खराबी आ गई थी। इस पर कलेक्टर ने हिफ्जुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश सीएमएचओ और एसडीएम को दिए थे। साथ ही जिले के अन्य नीम-हकीमों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी कहा था। इसे लेकर अभी तक स्वास्थ्य विभाग का अमला गंभीर नहीं हुआ है। विभाग की मुखिया सीएमएचओ नीम-हकीमों पर कार्रवाई करने का दावा तो कर रही हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई कहां हुई, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है।

कार्रवाई हुई, बता नहीं सकती
फर्जी डॉक्टरों की जांच के लिए टीमें बनाई हैं। कई जगह कार्रवाई भी हुई है। ब्लॉक स्तर से कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद आंकड़े बताए जा सकते हैं। अभी मैं और पूरा स्टाफ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तैयारियों में लगा है। आयोजन के बाद ही बता सकूंगी कि कहां-क्या कार्रवाई हुई। डॉ. वंदना खरे, सीएमएचओ

नामली में हुई थी कार्रवाई
अक्टूबर 2015 में नामली में नियम विरुद्ध क्लीनिक संचालित करने पर एसडीएम नेहा भारती ने बंगाली डॉ. केसी रॉय के खिलाफ कार्रवाई की थी। डॉ. रॉय के खिलाफ मप्र राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट-1956 की धारा 24 में प्रकरण दर्ज किया गया था।

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