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पत्नी बताकर फेसबुक पर महिला की आईडी बना दी

5 वर्ष पहले
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सीकर निवासी एक व्यक्ति ने फेसबुक पर रतलाम निवासी महिला से दोस्ती की। बाद में महिला को प|ी बताते हुए फेसबुक पर आईडी बना दी। जानकारी मिलने पर महिला ने स्टेशन रोड थाने में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार पति से तलाक के बाद फ्रीगंज निवासी जिगनिशा पटेल पांच वर्षीय बेटी के साथ माता-पिता के पास रह रही है। सरकारी अस्पताल में नर्स जिगनिशा की फेसबुक पर मनोज पिता राधेश्याम गुप्ता निवासी थोई तह. माधौपुर जिला सीकर से दोस्ती हुई थी। फेसबुक पर चेटिंग के दौरान शादी की बात चली तो मनोज रतलाम आया। दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाए। शादी की बात टूटने पर दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। मनोज ने बाद में मनोज जिगनिशा पटेल के नाम से फेसबुक पर आईडी बनाई और दोस्तों को जोड़कर उसमें जिगनिशा के साथ खींचे फोटो डाल दिए। दोस्तों ने जानकारी दी तो जिगनिशाा ने मनोज गुप्ता के खिलाफ स्टेशन रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

पहले परखें फिर दोस्त बनाएं
एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया सोशल साइट पर कई लोग फर्जी नाम से एक्टिव हैं। इनमें कई दूषित मानसिकता वाले आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए आईडी यूजर को मित्र बनाने से पहले संबंधित के संबंध में जानकारी एकत्र करना चाहिए। महिलाओं और युवतियों को विशेष तौर पर एहतियात बरतना चाहिए। जरा सी नादानी उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है।

आरोपी को पकड़ने सीकर जाएगी पुलिस
टीआई अजय सारवान ने बताया महिला की शिकायत के आधार पर आपराधिक अभित्रास की धारा में प्रकरण दर्ज किया। अपलोड किए फोटो में अश्लीलता नहीं है। आईटी एक्ट की धारा 66 मे प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सीकर जाएगी। जांच के बाद धारा बढ़ सकती है।

सात साल कारावास हो सकता है
अभिभाषक सतीश त्रिपाठी ने बताया स्त्री को लांछित करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल तक कारावास अथवा जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

मनोज गुप्ता

धोखाधड़ी
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