1.10 लाख का चेक बाउंस होने पर छह माह सजा
1.10 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने आरोपी को छह माह कारावास की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख रुपए भुगतान करने के आदेश दिए। रुपए भुगतान नहीं करने पर उसे दो माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। राशि वसूली के लिए याचिका दायर होने पर कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। अभिभाषक कमलेश पालीवाल ने बताया त्रिलोक नगर निवासी राजू पिता शोभाराम पांचाल ने काटजू नगर निवासी महिपालसिंह चौहान से 1 लाख 10 हजार रुपए उधार लिए थे। चुकाने के लिए 2 नवंबर 2011 का पंजाब एंड सिंध बैंक का चेक दिया जो बाउंस हो गया। नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर महिपाल सिंह ने निजी परिवाद दायर किया। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष अनुरागी ने राजू को छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख रुपए प्रतिकर राशि भुगतान के आदेश दिए।
1.5 लाख के प्रतिकर देने के आदेश