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37 कनेक्शन काटे, 7 पर बिजली चोरी के प्रकरण
साढे़ तीन सौ के गिरफ्तारी वारंट, 12 कोर्ट में पेश
{मध्यपूर्व क्षेत्रबिजली कंपनी के रहली संभाग में सबसे पहले कुर्की की कार्रवाई शुरू
नगरसंवाददाता | सागर
बिजलीचोरी के प्रकरणों में रहली की विशेष न्यायालय (विद्युत) ने जिले के 349 लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। रहली, गढ़ाकोटा, गौरझामर, केसली, देवरी महाराजपुर क्षेत्र में पिछले तीन सालों में बनाए गए बिजली प्रकरणों में एक भी व्यक्ति कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ था। इधर, 12 बकायादारों को अधिकारियों ने कोर्ट में पेश किया था। इन्होंने कोर्ट में राशि भरकर समझौता कर लिया। मप्र पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी के रहली संभाग के कार्यपालन अभियंता जीडी त्रिपाठी ने बताया कि बिजली कंपनी की टीमों ने साल 2010 से लेकर 2012 तक क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। इन पर मप्र विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में दिए गए थे। इनमें से 349 लोग आज तक रहली की विशेष न्यायालय (बिजली) में प्रस्तुत नहीं हुए। कोर्ट ने मंगलवार को इन सभी लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
1बाइक, 5 मोटरपंप कुर्क : डीईजीडी त्रिपाठी के अनुसार देवरी, टड़ा क्षेत्र के पांच लोगों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। एक डिफाल्टर ने कोर्ट में 70 फीसदी राशि जमा कर समझौता कर लिया है। देवरी के तुलसीराम पर 20 हजार 860 रुपए बकाया होने पर उनकी बाइक कुर्क कर ली गई है। इसी प्रकार क्षेत्र के शिवराज सिंह पर 16 हजार, चेतू लाेधी पर 10 हजार 917, खेतसिंह पर 22 हजार 137 तथा देवरी के अजय कुमार पर 28 हजार 867 रुपए बकाया होने पर इनकी सिंचाई की मोटरें कुर्क कर ली गई है। टड़ा के उमेश श्रीवास्तव पर 29 हजार से अधिक बकाया था। करीब 20 हजार रुपए एक मुश्त जमा कर देने पर कुर्की की कार्रवाई से बच गए हैं।
12लोगों को कोर्ट में पेश किया : बिजलीचोरी के मामलों में पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली करते हुए देवरी टाउन गौरझामर क्षेत्र के 12 लोगों को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इन लोगों ने कोर्ट में बकाया राशि जमा कर समझौता कर लिया। जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था उनमें देवरी के 3 तथा गौरझामर 9 लोग शामिल हैं।
बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता जीपी सिंह के मुताबिक बकाया वसूली अभियान के दौरान जिन लोगों को