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गोली मारकर हत्या की थी, आरोपी को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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गोलीमारकर हत्या करने के आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एमडी अवस्थी ने बताया कि 25 जून 2013 को रविंद्र सिंह की बोलेरो एमपी 20 एचए- 1737 से सत्यपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, श्रीसिंह, कपूरे, छोटू बगैरह सागौनी से रहली के लिए रवाना हुए थे। रहली में रविंद्र सिंह ने प्रेस के कपड़े लिए। इसके बाद गौरझामर होते हुए देवरी जा रहे थे। एनएच 26 पर नीमघाटी के आगे एक अन्य बोलेरो एमपी 15 3707 में आरोपी पंतनगर सागर निवासी आलोक उसकी प|ी सीमा एवं साली प्रीति और अन्य लोग बैठे थे। दोनों गाड़ियों में ओवर टेकिंग होने लगी। इसी दौरान देवरी रेस्ट हाउस के पास दोनों गाड़ियां रोड के नीचे उतर गईं। इस पर रविंद्र सिंह और आलोक सिंह अपनी-अपनी गाड़ी खड़ी कर बाहर गए। आलोक सिंह अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आया और दोनों में कहासुनी होने लगी, तभी आलोक ने दो फायर किए। इससे रविंद्र घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट देवरी थाने में दर्ज कराई गई। न्यायालय ने आरोपी आलोक सिंह राजपूत को धारा 302 में उम्रकैद की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना किया।

मारपीटके आरोपियों को भी सजा : इसीमामले से जुड़े मारपीट के आरोपियों को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। घटना के पहले रविंद्र सिंह ने आलोक की साली का अपहरण किया था। इसकी शिकायत की जांच देवरी पुलिस कर रही थी। प्रीति के बयान कराने आलोक बोलेरो गाड़ी से देवरी जा रहा था। उसके साथ नवीन, मोनू रामू थे। रविंद्र ने आलोक की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी और गाड़ी को रेस्ट हाउस के पास नीचे उतार दिया। दोनों में विवाद हो गया। सत्यपाल, श्रीसिंह राजेंद्र ने ने आलोक के सिर पर लाठी मार दी। आलोक ने रिपोर्ट देवरी में कराई थी। न्यायालय ने आरोपी सत्यपाल सिंह, राजेंद्र, श्रीसिंह निवासी सागौनी को 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील गोविंद सिंह ठाकुर ने की।