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पहले आधार, फिर बैंक खाता, अब समग्र आईडी चाहिए

6 वर्ष पहले
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डीबीटीएल(डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर एलपीजी) के बहाने राज्य सरकार ने समग्र आईडी मांगना शुरू कर दी है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश पर गैस एजेंसियां नागरिकों से डीबीटीएल का पंजीयन कराते समय उनके परिवार की समग्र आइडी मांग रही है। हालांकि एजेंसियां समग्र के लिए अभी नागरिकों पर सीधे तौर पर दबाव नहीं बना रहीं लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि वे जल्द से जल्द समग्र आईडी भी जमा करा दें। एजेन्सी संचालकों के अनुसार उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से निर्देश मिले थे इसलिए वे ये दस्तावेज मांग रहे हैं। यहां बता दें कि

मौखिकआदेश पर मांगी जा रही है समग्र आईडी : खाद्यएवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक समग्र मांगने के लिए सरकार से लिखित आदेश नहीं आया है लेकिन दो सप्ताह पहले हुई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में विभाग के आयुक्त ने निर्देश दिए थे कि गैस एजेन्सी संचालकों को निर्देश दिए जाएं कि वे डीबीटीएल का पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं से उनकी समग्र आईडी भी जमा कराएं। इधर सरकार के इस मौखिक आदेश के असर से नागरिक खासी पशोपेश में हैं क्योंकि उन्हें डीबीटीएल के लिए एक तरफ गैस कनेक्शनधारी का बैंक एकाउंट खुलवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी आेर उन्हें समग्र आईडी के लिए संबंधित स्थानीय संस्था नगर निगम या ग्राम पंचायत के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। यहां बता दें कि जिले में कई नागरिकों की समग्र आईडी नहीं बनी है। जिनकी बनी भी है तो उनमें से अधिकांश लोगों की आईडी में कई खामियां हैं, जिसमें सुधार कराने के लिए उन्हें नगर निगम, जनपद पंचायत के कार्यालयों में लाइन लगाना पड़ रही है।

डीबीटीएल

आधार कार्ड से लिंक कर समग्र

का दोहराव रोकना है

इसमामले में राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त डॉ. मनोहर अगनानी का कहना है कि समग्र आईडी को हम नागरिकों के आधार कार्ड से लिंक करेंगे। क्योंकि ऐसा संभव है कि लोगों ने अलग-अलग जगह से दोहरी समग्र आईडी बनवा ली हो और वे दोनों जगहों से सस्ते राशन केरोसिन जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हों। आधार कार्ड से लिंक करने के बाद हम ऐसे नागरिकों को पहचान सकेंगे। इसके अलावा हम समग्र आइडी इसलिए भी ले रहे हैं ताकि ये जानकारी मिल सके कि ऐसे कितने परिवार हैं जो राशन कार्ड पर सब्सिडाइज्ड केरोसिन लेने के साथ-साथ सब्सिडाइज्ड एलपीजी रीफिल भी ले रहें हैं। डॉ. अगनानी के अनुसार सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को दो तरह के घरेलू ईधन में सब्सिडी नहीं दी जा सकती।