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हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
कुएं में डूबने से युवक की मौत
बंडा की एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोपी को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक राम अवतार तिवारी के अनुसार शाहगढ़ में 24 अप्रैल 2012 की सुबह 10 बजे रज्ज्व अपने साथी गंगाराम एवं नरेंद्र के साथ मिलकर पन्ना चौधरी के खेत से ईंट पत्थर भरकर हरदयाल पंडित के घर डाल रहा था। उसी दौरान बिजली के खंभे के पास गाली-गलौच की आवाज सुनाई देने पर रज्जव अपने दोनों साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। यहां आरोपी बलिराम उर्फ राजू कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। उसने रज्जव पर हमला कर दिया। रज्ज्व को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने आरोपी बलिराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
बंडा एडीजे कोर्ट का फैसला, 2012 में शाहगढ़ में हुई थी घटना, कुल्हाड़ी से हमला कर की थी हत्या