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बहू की मौत के आरोप में जेठानी और देवर को 10 साल की सजा

6 वर्ष पहले
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दहेजके लिए बहू को प्रताड़ित करने के एक मामले में शनिवार को निवाड़ी एडीजे आरपी सोनकर ने फैसला सुनाया है। केस की सुनवाई पूरी हो जाने पर मृतका की जेठानी और देवर को मौत का दोषी पाया गया। जिसके चलते दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।

मामले में ससुर को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन केस के दौरान उनकी मौत हो जाने के कारण जेठानी और देवर को सजा हुई है। अपर लाेक अभियोजक रतन सिंह ठाकुर ने बताया कि 26 अगस्त 2008 में निवाड़ी थाना क्षेत्र के जुगयाऊ गांव में रजनी प|ी हरिशंकर शर्मा की मौत हो गई थी। मृतका ने कुआं में कूदकर अपनी जान दी थी। घटना के बाद मृतका के भाई बरुआसागर निवासी अजय पुरोहित ने निवाड़ी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें ससुर मातादीन पिपरैया, जेठानी आत्माराम, जेठानी सुधा और देवर चंद्रिका पिपरैया पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। 6 साल चली सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया है।

जिसमें जेठानी सुधा पिपरैया और देवर चंद्रिका पिपरैया को घटना का दोषी पाया गया। सुनवाई के आधार पर दोनों आरोपियों को धारा 304बी के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।