- Hindi News
- फर्जी लाइसेंस पेश किया, आरोपी को 5 साल की सजा
फर्जी लाइसेंस पेश किया, आरोपी को 5 साल की सजा
बोटक्लब के सामने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल करने और बाद में कोर्ट में फर्जी लाइसेंस पेश करने के अपराध में न्यायालय ने मालवाहक के चालक को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हृदयेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
लोक अभियोजक गोविंद सिंह ठाकुर के मुताबिक घटना 25 फरवरी 2013 के शाम 7.30 बजे की है। शनीचरी टौरी निवासी ज्ञानचंद जैन अपनी प|ी के साथ बोट क्लब घूमने आए थे। जैसे ही वह पार्क से बाहर निकलकर रोड के किनारे आए, मालवाहक क्रमांक एमपी 15 एलए- 1127 के चालक चंदोक थाना सानौधा निवासी हेमकुमार ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी हेमकुमार से लाइसेंस क्रमांक एमपी 15 आर 0105028 जो कि हुकुमचंद अहिरवार के नाम से था तथा लाइसेंस क्रमांक एमपी 15 आर 20130027893 जो आरोपी के नाम था जब्त किए। आरोपी ने फर्जी लाइसेंस, जिसमें कूटरचना की थी। आरोपी के पेश करने पर जब्त किया था। उक्त लाइसेंस की जांच आरटीओ में कराई गई, जिसमें आरोपी द्वारा पेश लाइसेंस कूटरचित पाया गया। मामले में गोपालगंज पुलिस ने चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 467 में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। सभी में कुल 13 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
फैसला