- Hindi News
- चेक बाउंस: जिस जगह का चेक, वहीं की कोर्ट में चलेगा केस
चेक बाउंस: जिस जगह का चेक, वहीं की कोर्ट में चलेगा केस
राजीव रंजन श्रीवास्तव | सागर
चेकबाउंस के मामलों में जिस जिले की बैंक का चेक होगा, उस क्षेत्र की कोर्ट में ही मुकदमा चलेगा। ऐसे सभी प्रकरण जो प्री-समनिंग स्टेज पर हैं, उन सभी को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के लिए परिवादी को वापस किए जाएंगे। ऐसे लंबित प्रकरण \\\"डीम्ड ट्रांसफर\\\' समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस नजीर के बाद न्यायालयों ने इस तरह के मामलों को वापस करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इसी नजीर के मद्देनजर सागर की कोर्ट ने भी 70 लाख रुपए के चेक बाउंस का मामला परिवादी को वापस कर दिया क्योंकि चेक एसबीआई सिंगरौली का है। इस मामले में अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे यह प्री- समनिंग स्टेज पर है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी जैन ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के इस \\\"साइटेशन\\\'का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि यह परिवाद क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है। साथ ही परिवाद पत्र मय न्याय शुल्क और प्रस्तुत दस्तावेजों सहित वापस कर दिए गए हैं।
Áसुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के बाद सागर की कोर्ट ने मामला वापस लिया