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मारपीट के मामले में चपरासी बयानों से पलटा

5 वर्ष पहले
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देवरी के अस्पताल में कर्मचारियों से मारपीट के मामले का चश्मदीद गवाह गुरुवार को पलट गया। इस पर विशेष पैनल लाॅयर पीएल लारिया ने कोर्ट में आवेदन पेश कर गवाह के खिलाफ धारा 344 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही कलेक्टर को पत्र लिखकर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ता लारिया ने बताया कि 26 सितंबर 2014 को सुबह करीब 9.15 बजे देवरी के सरकारी अस्पताल में घुसकर चंद्रशेखर तथा ऋषिकांत दुबे ने कर्मचारी पूर्णिमा, सतीश तथा प्रकाश से मारपीट की थी। देवरी पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 332, 506, 34, एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1) (10) तथा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। प्रकरण विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संजीव दत्ता की कोर्ट में पेश किया गया।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान घटना का चश्मदीद गवाह प्यून रामचरण सेन अपने बयानों से पलट गया। लारिया ने कोर्ट में आवेदन देकर गवाह के खिलाफ धारा 344 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही रामचरण के खिलाफ विभागीय कार्यवाही कराने के लिए कलेक्टर विकास नरवाल को पत्र लिखा है।

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