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अलग क्षेत्र के विधायक को कैसे बनाएं मंडी में मनोनीत सदस्य
भासं. उज्जैन. घट्टियाविधायक सतीश मालवीय द्वारा दक्षिण विधायक डॉ. मोहन यादव को कृषि उपज मंडी में मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अभी प्रशासन में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को इसे लेकर सामान्य शाखा-2 विभाग के प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट रोहन सक्सेना ने कृषि उपसंचालक से नियम-कायदों से संबंधित अभिमत मांगा है। गौरतलब है कि हाल ही में कृषि उपज मंडी में डॉ. यादव को सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए घट्टिया विधायक मालवीय ने प्रस्ताव कलेक्टर कवींद्र कियावत को भेजा है। चूंकि जिले में संभवत: यह पहली बार है, जब घट्टिया विधायक ने खुद के स्थान पर कृषि उपज मंडी में बतौर मनोनीत सदस्य के तौर पर अन्य विधायक का प्रस्ताव भेजा। इसी के दृष्टिगत प्रशासन नियम-कायदों की जानकारी जुटा रहा है।
जानकारों के मुताबिक कृषि उपज मंडी में घट्टिया, उज्जैन दक्षिण उज्जैन उत्तर विधानसभा आती है। मंडी अधिनियम में व्यवस्था है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में गांव की संख्या कृषि का रकबा अधिक होता है। उसी विधानसभा का विधायक मंडी समिति का मनोनीत सदस्य होगा। घट्टिया विधानसभा में कृषि क्षेत्र गांव अधिक है इसलिए नियम के मान से वहां के विधायक सतीश मालवीय मंडी समिति के सदस्य होंगे। घट्टिया विधायक मंडी सदस्य बनने से इंकार करते हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरी विधानसभा तथा दूसरी विधानसभा के विधायक के इंकार करने पर कृषि क्षेत्र वाली तीसरी विधानसभा के विधायक को सदस्य नियुक्त किया जाता है। इसी आधार पर डॉ. यादव मनोनीत हुए हैं।
^किसनियम के तहत क्षेत्र से अलग विधायक को मंडी का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए कृषि उपसंचालक से अभिमत मांगा गया है। -रोहनसक्सेना, प्रभारीसामान्य शाखा-2