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15 के बाद रजिस्टर्ड वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट

7 वर्ष पहले
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हाईसिक्योरिटीनंबर प्लेट अब सिर्फ 15 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड हुए वाहनों में ही लगेगी। शासन के निर्देश पर स्मार्ट चिप कंपनी ने पुराने वाहनों की एचएसआरपी देने से मना कर दिया है। एचएसआरपी रिपोर्ट उत्सव लिंक के पास आने के बाद ही कंपनी वाहनों में नंबर प्लेट लगा सकती है।

परिवहन विभाग ने हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए उत्सव लिंक कंपनी को तीन माह का समय दिया हैा ठेका 19 जून को शासन की ओर से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी ने कोर्ट में अपील की, जिसमें कंपनी को एक बार फिर 3 माह का समय दिया गया है। कंपनी के कार्यालय पर 10 सितंबर से नंबर प्लेट लगाने की बुकिंग शुरू हो गई है। स्मार्ट चिप ने ठेका निरस्ती के दौरान खरीदे वाहनों की एचएसआरपी देने से मना कर दिया है। कर्मचारियों ने बताया रोजाना प्लेट बुकिंग के लिए लोग रहे हैं लेकिन वे 15 सितंबर के पहले खरीदे वाहनों में नंबर प्लेट की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं।

^शासनके निर्देश हैं कि 15 सितंबर के पहले खरीदे गए वाहनों की एचएसआरपी इश्यू नहीं की जाए, इसी आदेश का पालन कर रहे हैं। विनयशर्मा, स्थानीयप्रबंधक, स्मार्ट चिप