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पांच को कारावास

7 वर्ष पहले
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उज्जैन। धोखाधड़ीमामले में सोमवार को कोर्ट ने पांच आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई। एसपी अनुराग ने बताया 19 मार्च 1996 को श्रीकांत द्विवेदी ने हेमंत, लक्ष्मण, जगदीश, भगवती और राजनारायण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। दोष सिद्ध होने पर एसीजेएम दीपाली शर्मा ने पांचों आरोपियों को कारावास अर्थदंड से दंडित किया। इधर पुलिस हिरासत से भागने पर जेएमएफसी महिदपुर असलम देहलवी ने लसूडिया के कमल को 6 माह की सजा दी।