दो सोनोग्राफी सेंटर संचालकों को नोटिस
सोनोग्राफीसेंटर की जांच के लिए गठित टीम ने जिले में दो सेंटर पर जांच की। यहां एक सेंटर पर फार्म एफ की जानकारी पूर्ण नहीं होना पाई गई। इसमें 27 बिंदुओं पर जानकारी भरना होती है। वहीं दूसरे सेंटर पर एएनसी रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। दोनों सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों को नोटिस जारी किया है।
डीएचओ (जिला स्वास्थ्य अधिकारी) डॉ. शशि गुप्ता ने बताया नागदा के आरती सोनोग्राफी सेंटर पर एफ फार्म में जानकारी पूर्ण नहीं थी। फार्म में मरीज का नाम, जांच का कारण, किस डॉक्टर ने जांच लिखी है, आदि जानकारी भरी जाती है। वहीं जवाहर चौक नागदा में संचालित हर्ष मेटरनिटी होम के सोनोग्राफी सेंटर पर एएनसी रजिस्टर अपूर्ण मिला। इस रजिस्टर में क्रम के अनुसार जांच करवाने वालों की जानकारी भरना होती है। दोनों सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों को नोटिस जारी किया है। जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन के आदेश के तहत सप्ताह में पांच सेंटर्स की जांच गड़बड़ी पर कार्रवाई करना है, जिसमें सेंटर को सील भी किया जा सकता है। सोनोग्राफी सेंटर पर भ्रूण लिंग परीक्षण होना पाया जाता है तो संबंधित सेंटर के संचालक को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है।