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सपंत्तिकर सरचार्ज में छूट

7 वर्ष पहले
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उज्जैन. 13दिसंबर को आयोजित मेगा लोक अदालत के अवसर पर नगर निगम द्वारा पुराने बकाया संपत्तिकर पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। यह छूट केवल लोक अदालत के अवसर पर ही लागू होगी। संपत्ति करदाता अपने जोन कार्यालय में कर जमा करवा कर इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने की स्थिति में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 50 हजार से एक लाख तक अधिभार राशि होने पर छूट 50 प्रतिशत एक लाख से अधिक होने पर 25 प्रतिशत होगी।