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बार कौंसिल ने आंदोलन को अनुचित दबाव बताया
मप्रहाईकोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा पांच साल के प्रकरण समाप्त किए जाने के आदेश से नाराज होकर वकीलों ने मंगलवार को उज्जैन-इंदौर सहित प्रदेश भर की हाईकोर्ट, जिला कोर्ट अधीनस्थ अदालतों में काम नहीं किया था। इस आंदोलन को दिल्ली बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अनुचित बताया है।
दिल्ली बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जेआर शर्मा ने जबलपुर स्टेट बार कौंसिल ऑफ मप्र ऑफिशिएटिंग सचिव मुकेश मिश्रा को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में जिक्र है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में आया है कि मप्र बार कौंसिल द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ न्यायालयों का बहिष्कार किए जाने का आह्वान किया गया है। इसी प्रकार बार कौंसिल ऑफ इंडिया को यह सूचना भी प्राप्त हुई है कि कुछ सदस्यों द्वारा दुराशय से प्रेरित होकर एवं अनुचित दबाव बनाने के लिए न्यायालयों का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया हैं, जो उचित नहीं है। साथ ही पत्र में यह उल्लेख भी है कि मध्यप्रदेश बार कौंसिल द्वारा मामले पर पुन: विचार कर उक्त बहिष्कार के निर्णय को वापस लिया जाए क्योंकि ऐसे कदम से संस्था की ख्याति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई वास्तविक मुद्दा है तो उसे स्थानीय अभिभाषक संघ पर छोड़ा जाए।