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बुरी नीयत से हाथ पकड़ने पर तीन साल कैद

7 वर्ष पहले
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कोर्टने सोमवार को छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को तीन साल कैद की सजा दी है। एसपी एमएस वर्मा ने बताया 15 जनवरी 2014 को निजातपुरा के प्रहलाद पिता कमलकिशोर ने क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रहलाद के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जांच में दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायधीश जेपी गुप्ता ने प्रहलाद को तीन साल कठोर कारावास पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।