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टक्कर के लिए जिम्मेदार चालक को सजा

6 वर्ष पहले
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उज्जैन | वाहनदुर्घटना के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दो साल कैद की सजा दी है। एसपी एमएस वर्मा ने बताया 24 जून 2009 को ग्राम कराड़िया के मेहरबान सिंह आगर रोड पर निपानिया नजरपुर के बीच खड़े नलखेड़ा के शकूर शाह के लोडिंग वाहन से टकराया था। हादसे में मेहरबान, पुत्री पायल और काजल की मौत हो गई थी। जांच में वाहन लापरवाही से खड़ा होने के कारण हादसा होने पर एसीजेएम ने रसूल को दो साल कैद अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं मारपीट मामले में नीलगंगा कालोनी के रामकिशन को एसीजेएम दीपाली शर्मा दो साल छह माह की सजा दी है।

मोबाइलमांगा तो पीटा

उज्जैन | शंकरपुरके गोपाल को क्षेत्र के दयाराम और भाई बद्रीलाल ने मोबाइल मांगने की बात पर पीट दिया। वहीं पंवासा की सीमा को उधारी के रुपए मांगने पर ईश्वर और उसकी मां ने पीटा।

ट्रेनमें मोबाइल चोरी

उज्जैन | अहमदाबादनिवासी गुणवंतीबाई 6 फरवरी को सोमनाथ एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। इसी दौरान नागदा के पास अज्ञात बदमाश उनका मोबाइल ले गया। जीआरपी ने मामले में सोमवार को जीरो पर कायमी की है।