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धमकाकर 13 लाख रुपए मांगने का मामला फरियादी के राजीनामा के बाद भी आरोपियों को सुनाई सजा
इलाज के लिए सराफा व्यापारी से धमकाकर 13 लाख रुपए मांगने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई।
मुकदमे की खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान फरियादी ने आरोपियों के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिया था, बावजूद इसके कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर घटना को सत्य मानते हुए फैसला सुनाया। तत्कालीन खाराकुआं टीआई विवेक कनोडिया ने बताया कि 24 खंभा मार्ग निवासी निर्मल पिता बद्रीलाल सोनी की लखेरवाड़ी में सांवरिया ज्वेलर्स नाम से दुकान है। 26 फरवरी 2015 को बड़ा सराफा निवासी घनश्याम उर्फ भोलू शर्मा और स्टेट बैंक की गली बुधवारिया निवासी कालू उर्फ कमलेश पिता लालचंद लश्करी दुकान पर अाया। घनश्याम ने इलाज के लिए निर्मल को कट्टा दिखाकर 13 लाख रुपए मांगे। इसी बीच बाजार के लोग इकट्ठा होने लगे तो दोनों भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया।
टीआई कनोडिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान फरियादी ने आरोपियाें के पक्ष में कोर्ट में राजीनामा पेश कर दिया था। बावजूद इसके पुख्ता साक्ष्यों के आधार जेएमएफसी रामसहारे राज ने घटना को सत्य मानते हुए आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो सौ रुपए का अर्थदंड लगाया। टीआई ने बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी।