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भरण पोषण मामले में पुत्र की अपील खारिज

7 वर्ष पहले
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भासं. उज्जैन। माता-पिताभरण पोषण मामले में कलेक्टर कवींद्र कियावत ने शुक्रवार को पुत्र की अपील खारिज कर दी। दरअसल उज्जैन एसडीएम शैलेंद्रसिंह सोलंकी ने हरनावदा निवासी आवेदक बापूलाल पिता धूलजी के पक्ष में निर्णय किया था। निर्णय के तहत बापूलाल के पुत्र कैलाश को हर माह भरण-पोषण के लिए निर्धारित धनराशि देनी थी। इस निर्णय के खिलाफ कैलाश ने कलेक्टर के न्यायालय में अपील की थी, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम सोलंकी के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। अब कैलाश को एसडीएम के निर्णय के मुताबिक पिता को हर माह भरण-पोषण के लिए धनराशि देनी होगी।