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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

7 वर्ष पहले
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िवक्रम विवि मामला

उज्जैन। विक्रमविश्वविद्यालय में तोड़फोड़ और कुलपति से अभद्रता करने के प्रकरण में दो आरोपियों की सोमवार को कोर्ट ने फिर जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रकरण में 20 आरोपी जेल में बंद है।

कुलपति प्रो. जवाहर लाल कौल के कश्मीरी छात्रों की मदद संबंध में दिए बयान के विरोध में 15 सितंबर को विहिप और बजरंग दल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर कुलपति से अभद्रता की थी। माधवनगर पुलिस ने केस दर्ज कर 17 सितंबर को 15 और 20 सितंबर को पांच लोगों को जेल भेजा था। इनमें राजेंद्र नगर के त्रिलोक और वीरनगर के धर्मेंद्र भी हंै। दोनों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। इस पर दोनों ने सत्र न्यायालय में अपील की लेकिन विशेष सत्र न्यायाधीश सत्येंद्रसिंह ने केस की गंभीरता को देख सोमवार को अर्जी खारिज कर दी।