- मामला विहिप बजरंग दल के पदाधिकारियों पर अवैध वसूली की शिकायत का
महिदपुर। विहिप बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ भाजपा पदाधिकारियों द्वारा की गई अवैध वसूली की शिकायत के मामले में न्यायालय ने भाजपा के वर्तमान जिला मंत्री, नपा उपाध्यक्ष, दो पार्षदों सहित 11 लोगों पर दर्ज परिवाद के आधार पर मानहानि का प्रकरण दर्ज किया है।
30 अगस्त 14 को भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए विहिप बजरंग दल पदाधिकारी पर गोवंश के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया था। इनमें मनोज प्रजापत, विष्णु मालवीय, भारतसिंह तंवर, किशोर वर्मा, रामसिंह आंजना, ओम आंजना के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि मवेशी परिवहन में लिप्त वाहनों से अवैध वसूली की जा रही थी। नहीं देने पर थाने में पशु क्रूरता का प्रकरण दर्ज करवा देते थे।
मामले में बजरंग दल के मनोज प्रजापत ने न्यायाधीश आर.एस. बघेल की कोर्ट में 11 लोगों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत परिवाद में न्यायाधीश ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने यह नहीं बताया कि परिवादी द्वारा किन-किन व्यक्तियों से परिवहन के दौरान अवैधानिक रूप से रुपए लिए। न ही इस संबंध में कोई रसीद, या किसी किसान आदि द्वारा शपथ पत्र शिकायत जांच के दौरान दिए गए।
ऐसे में शिकायतकर्ताओं द्वारा परिवादी के विरुद्ध लगाए गए आक्षेप से व्यक्तिगत ख्याति की अपहानि हुई। इसमें प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश आर.एस. बघेल ने प्रस्तुत परिवाद पर 11 लोगों के खिलाफ मानहानि की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया।
इन पर प्रकरण दर्ज : भाजपा जिला मंत्री महेश जोशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश राठी, पार्षद विकास यादव, पार्षद देवेंद्र उद्धव सहित हरिसिंह केलवा, अंकित पोरवाल, जितेंद्र अवलादिया, मुकेश मालवीय, बबलू देवडा़, राजेश कहार, कैलाश सिसौदिया पर परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ।