विदिशा। पेट्रोल पंप संचालकों को अब प्लास्टिक बोतल, ड्रम, कंटेनर या कांच की बोतल में पेट्रोल देना महंगा पड़ सकता है। इस संबंध में शासन ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे और अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने अपने डीलर्स को आदेश जारी किए हैं।
आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में पेट्रोल दिया गया तो ये गैर कानूनी होगा। इसकी जिम्मेदारी डीलर्स की होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और प्लास्टिक और कांच के सामान मेें पेट्रोल नहीं रोकने की सिफारिश की है। आदेशों का पालन नहीं किया गया और कोई डीलर इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एचपी के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक सौमित्र रे डीलर्स को पत्र जारी करके इस संबंध में सूचना जारी की है। उनका कहना है कि कई शिकायतों के बाद ये निर्णय लिया गया है।
यदि कोई डीलर नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जालोरी पेट्रोल पंप के संचालक राहुल जालोरी ने बताया कि एचपी के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक का आदेश मिला है। ये आदेश 15 सितंबर को जारी हुआ है। आदेश में प्लास्टिक और कांच की बॉटल या ड्रम में पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं।