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राशि जमा करने के निर्देश

7 वर्ष पहले
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राशि जमा करने के निर्देश

वििदशा| जिनव्यापारियों पर वाणिज्यिक कर विभाग की वसूली बकाया है, उनके खिलाफ वैट अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्यिक कर अधिकारी जीवनसिंह रजक ने बताया कि जिन व्यापारियों की वसूली लंबित है, उन्हें तत्काल सहायता राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।