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जयललिता को SC से नहीं मिली राहत, ट्रायल कोर्ट में चलता रहेगा केस

7 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। आयकर रिटर्न दाखिल न करने के 20 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जयलिलता को आरोपमुक्त करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। साथ ही ये आदेश दिया है कि जयललिता के खिलाफ इस मामले की सुनवाई चार माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जयललिता ने केस खारिज करने को लेकर अर्जी दी थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आयकर अधिकारियों ने जयलिलता के खिलाफ 1996 और 1997 में आपराधिक मामले दर्ज किए थे। जयललिता पर 1991-94 में आयकर रिटर्न नहीं भरने का केस है। जयललिता ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि तब उनकी आमदनी आयकर योग्य नहीं थी, इसलिए आयकर विभाग की ओर से उन पर टैक्स चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता।हालांकि आयकर विभाग ने इसके जवाब में कहा कि आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है।