नई दिल्ली। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार ने और सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अब रेड लाइट जंप करने वालों पर पांच हजार रुपए और गाड़ी चलाते वक्त
मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ-साथ तीन महीने की सजा और छह महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की तैयारी भी है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के खिलाफ भी सरकार सख्ती से पेश आएगी। अगर कोई कंपनी बाजार में खराब वाहन उतारती है तो उस पर प्रति वाहन पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार का सख्त कदम
सरकार ने नए सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक के मसौदे में इस तरह के कई और कड़े प्रावधान शामिल किए हैं। लोगों की राय जानने के लिए सरकार ने शनिवार को इस बिल को ऑनलाइन पोस्ट किया। सभी राज्यों से भी इस पर राय देने को कहा गया है। राय मिलने के बाद सरकार इसे बतौर विधेयक संसद में पेश करेगी। संसद से मंजूरी के बाद यह विधेयक मोटर वीइकल एक्ट की जगह लेगा।
बिल के प्रावधान ये हैं:
- अगर किसी चालक की लापरवाही से बच्चे की मौत हो जाती है तो उस पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे सात साल की सजा भुगतनी होगी।
- वाहन पर बच्चे को बैठाकर खतरनाक तरीके से चलाने के दोषियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
- बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों को चार हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि कोई शख्स कितनी बार नियम को तोड़ता है।
- रेड लाइट को तीन बार जंप करने पर एक महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। साथ ही पांच हजार से लेकर 15 हजार रुपए के बीच जुर्माना भी देना होगा।
- शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर न सिर्फ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा बल्कि तीन महीने की सजा और छह महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होगा। अगर 3 साल के भीतर कोई शख्स दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो जुर्माने की रकम बढ़कर 50 हजार रुपए हो जाएगी और सजा की अवधि एक साल की होगी।
- अगर कोई कंपनी बाजार में खराब वाहन उतारती है तो उस पर प्रति वाहन पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अगर कोई डीलर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन देता है तो उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।