नई दिल्ली. सुप्रीमकोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के वकील प्रशांत भूषण को उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसने सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के आवास पर आने जाने वालों से संबंधित आगंतुक रजिस्टर उन्हें उपलब्ध कराया है।
जज एल. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज सिन्हा के वकील विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद भूषण को आदेश दिया कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख (22 सितंबर) को उक्त व्यक्ति का नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को उपलब्ध कराएं।