फाइल फोटो: रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी द्वारा की गईं जमीन की कुछ डील्स की जांच कराए जाने की मांग से जुड़ी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों को हरियाणा सरकार द्वारा खेती योग्य जमीन बेचे जाने की कोर्ट की अगुआई में सीबीआई जांच हो। इसके अलावा, इन प्रॉपर्टीज का लैंड यूज बदलने के लिए वाड्रा की कंपनियों को मंजूरी दिए जाने की जांच की भी मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए 20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही थी। याचिकाकर्ता ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्तमान सीएजी शशिकांत शर्मा ने पद संभालते के पंद्रह दिन के भीतर वाड्रा की कंपनी स्काईलाइड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीएजी ऑडिट या जांच रोकने के लिए लेटर जारी किया था। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि वर्तमान सीएजी की नियुक्ति रद्द की जाए। बता दें कि शशिकांत शर्मा ने विनोद राय की जगह सीएजी की जिम्मेदारी संभाली थी।