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नाबालिगा से रेप के दोषी को 7 साल कैद

7 वर्ष पहले
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नाबालिगाको शादी का झांसा देकर रेप करने का दोष साबित होने पर सुल्तानविंड निवासी मनी को जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माने में से 15 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा करने पर दोषी पर छह महीने अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

जानकारी के मुताबिक थाना सुल्तानविंड पुलिस को 1 अप्रैल 2014 को लखविंदर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दोषी अक्सर उनकी बेटी को तंग-परेशान करता रहता था।

इसी के तहत वह उसे अपने झांसे में लेकर 22 मार्च को घर से अगवा कर ले गया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को बरामद किया और दोषी को गिरफ्तार किया गया। पीडि़ता ने अपने बयान में बताया कि दोषी उसके साथ रेप करता रहा।