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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना नई गाड़ी की डिलीवरी नहीं
मुहूर्त देख कर गाड़ी खरीदने वालों को होगी दिक्कत
पहलेतो निकाले गए मुहूर्त के अनुसार फुल पेमेंट कर उपभोक्ता किसी भी दिन गाड़ी खरीद लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनने में एक सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं मनचाहा लक्की नंबर लेने के लिए उपभोक्ता को अलग से 5000 रुपए खर्च करने होंगे। क्योंकि किसी भी एजेंसी मालिक को 50 नंबर अलाट किए जाते हैं, इनका उपयोग होने के बाद ही अगले नंबर आन लाइन डिस्पले होते हैं किंतु 5 हजार रुपए फीस देने के बाद एक अलग साइट खुल जाती है तो उपभोक्ता इसमें से अपनी पसंद का नंबर खरीद सकेगा, लेकिन यह नंबर फैंसी नंबरों की लिस्ट में शामिल नहीं होगा।
भास्कर न्यूज | अमृतसर
सुप्रीमकोर्ट ने आदेशों के ट्रांसपोर्ट विभाग सख्त हो गया है कि किसी भी गाड़ी की खरीद के बाद उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगाए बिना गाड़ी की डिलीवरी नहीं की जाएगी।
साथ ही किसी भी नए वाहन की खरीद पर खरीदार को टेंपरेरी नंबर जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि डीलर द्वारा आॅनलाइन सिस्टम के तहत जो परमानेंट नंबर वाहन को जारी किया जाना है, उसी नंबर की प्रोविजनल आरसी बनाकर उपभोक्ता को दे जाएगी। प्रोविजनल आरसी जारी करने के बाद इसका ब्यौरा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी को एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा और वाहन पर इसे लगाने से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकेगा। यदि कोई नई खरीदी जाने वाली गाड़ी पर अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर ही लगवाना चाहता है तो उसे भी डीटीओ से इसकी परमिशन लेनी होगी।
तभी उसका पुराना नंबर नई गाड़ी के लिए रिटेन किया जा सकेगा। पुरानी गाड़ी पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को सरेंडर करना होगा और इसी के बाद नई गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाई जा सकेगी। कमर्शियल-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की खरीद के समय संबंधित डीलर उसी गाड़ी को टेंपरेरी आरसी जारी करेगा।
नए आदेशों के अनुसार डीलर द्वारा प्रोविजनल आरसी जारी करते समय ही आॅनलाइन पोर्टल से पूरी डिटेल एसएमएस के जरिए नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी एग्रोस इंपैक्स कंपनी को भेजेगा, लेकिन इसके बाद नंबर प्लेट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
15दिन में शुरू होगा सिस्टम
डीटीओलवजीत कलसी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब शोरूम से गाड़ी तभी बाहर निकलेगी, जब उस पर ही सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी।