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1 लाख 3 हजार रुपए में पड़ी शराब की पेटी

7 वर्ष पहले
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एक्साइजएक्ट के मुताबिक हर शहर में एक्साइज सर्किल बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बोतल से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकता। इसके अलावा अपने सर्किल के बाहर से लाई गई शराब अवैध मानी जाती है। इन नियमों की उल्लंघना करने पर कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना या 1 साल की कैद का प्रावधान है।

भास्कर न्यूज | अमृतसर

एक्साइजवन ने सर्किल के बाहर से लाई गई शराब की पेटी को जब्त कर 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। जानकारी के मुताबिक संबंधित व्यक्ति शराब की पेटी सस्ते दाम पर मजीठा की तरफ से 3100 रुपए में लेकर आया था। विभाग के इंस्पेक्टर कमल नारायण शर्मा और बिक्रमजीत सिंह भुल्लर ने वेरका चौक पर नाकेबंदी के दौरान जब कार सवार को रोका कर तलाशी ली तो कार की डिग्गी से शराब की पेटी बरामद हुई। संबंधित व्यक्ति निर्धारित मात्रा से ज्यादा और सर्किल के बाहर से शराब लेकर आया था, जिसके कारण उसे एक्साइज एक्ट 61-1-14 के तहत जुर्माना लगाया गया।