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बीएसई-सेबी ने इंवेस्टर्स को फ्रॉड से किया सचेत
रकमबढ़ाने के झांसे में आकर कभी भी बिना सोचे समझे निवेश करें। बैंक, डाकखाना, इंश्योरेंस कंपनी और शेयर मार्केट में निवेश पूरी सजगता के साथ किया जा सकता है। अगर निवेशक के साथ कोई धोखा होता है तो वह टोल फ्री नंबर 1800 266 7575 और 1800 22 7575 पर कॉल कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी), बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा करवाए रीजनल सेमिनार आन इंवेस्टर एजुकेशन के दौरान यह अभिवयक्ति रिप्रेजेंटेटिव ने की।
सेबी के असिस्टेंट मैनेजर, इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट राहुल पोसवल, बीएसई, आईपीएफ के हरबिंदर सिंह सोखी और सीडीसीआई लिमिटेड के इंद्रजीत बंग ने कहा कि निवेश करने से पहले जांच ले कि वह जेन्यून है या नहीं। लोग कोई बी कंपनी खोल कर मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर की रजिस्ट्रेशन दिखा देते हैं, जबकि किसी भी बिजनेस में पैसा इकट्ठा करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से पंजीकृत सर्टिफिकेट लेना जरूरी है।
यह भी ध्यान दें..
-केवाईसी के रजिस्ट्रेशन फार्म में सभी खाली खानों को काट दें।
- भुगतान केवल पेई एकाउंट, चेक/ड्राफ्ट ईएफटी के माध्यम से कंपनी को करें कि वितरक/एजेंट को।
- निवेश करने से पहले लागू फीस, एवं शुल्कों की सूची मांगे।
क्याकरें
उधारके पैसे से निवेश करें।
- मुनाफों को लेकर बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावों/गारंटीकृत मुनाफों या किसी भी लालच के आधार पर निवेश करें।
यहां करें शिकायत
फ्राॅडहोने पर पुलिस या सेबी को शिकायत की जा सकती है। सेबी के पास आरोपी को सजा देने के अधिकार हैं। डिफाल्टर के बैंक एकाउंट भी सील किए जा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी शिकायत सेबी के अलावा बीएसई को की जा सकती है। सेबी शिकायतकर्ता को उसकी डूबी रकम दिलाने के लिए कार्रवाई करता है। निवेश सलाह के लिए asksebi@sebigov.in,शिकायतके लिए https://scores.gov.in पर संपर्क कर सकता है। इन्वेस्टर्स वेबसाइट के लिए http://investor.sebi.gov.in पर जानकारी ली जा सकती है।